इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में मौनी बाबा आश्रम नरवल के पास स्थित जमीन पर बसे लोगों को हटाने की निगम कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते निगम कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ निगम से कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई गाइड लाइन का पालन नहीं हो जाता, निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने कहा है कि नगर निगम बुलडोजर चलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करे। हाइकोर्ट में याचिका सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र के रहवासियों द्वारा नरवल स्थित एक सड़क के निर्माण में बाधक निर्माणों को हटाने के संबंध में पिछले सप्ताह नगर निगम द्वारा जारी नोटिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए दायर करते हुए कोर्ट के समक्ष तर्क रखा था कि निगम दिसबंर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन नहीं कर रहा है। जिस पर सुनवाई करते हाइकोर्ट ने निगम कार्रवाई पर स्टे दे निर्देश दिए। आनन्द पुरोहित/ 24 मई 2025