मुंबई (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ नियामकीय मानदंडों के गैर-अनुपालन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और कृषि कर्ज प्रवाह -संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण पर कुछ निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए 63.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर गैर-अनुपालन के लिए 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों मामलों में आरबीआई ने कहा कि दंड नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसमें ग्राहकों के साथ इनके किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया है। सतीश मोरे/24मई ---