राज्य
24-May-2025


- प्रदेश के 50 से ज्यादा हॉस्पिटल सूचीबद्ध, मनमानी वसूली पर रद्द होगी मान्यता भोपाल (ईएमएस)। मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए इलाज को और अधिक सुलभ और रियायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश के 50 से अधिक निजी अस्पतालों को मनोनीत सूचीबद्ध अस्पताल घोषित किया गया है। यहां सरकारी कर्मचारी सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) की पैकेज दरों पर उपचार ले सकेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इन अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑपरेशन, दवाएं, जांच, आईसीयू, डॉक्टर फीस, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग सेवाएं तक सभी शुल्क पैकेज में शामिल होंगे। अस्पतालों को अलग से दवा या उपकरण बेचने की अनुमति नहीं होगी। इलाज के बाद कर्मचारी को शासन द्वारा तय प्रारूप में बिल देना अनिवार्य होगा। इस सूची में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शाजापुर, कटनी, हरदा, बैतूल, विदिशा, होशंगाबाद जैसे शहरों के प्रतिष्ठित अस्पताल शामिल हैं। इन सेवाओं का मिलेगा लाभ जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, स्त्री-रोग, ईएनटी, दंत शल्य चिकित्सा, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, पॉलिट्रोमा और डायलिसिस जैसी सेवाएं अस्पतालों में उपलब्ध होंगी। अस्पतालों पर होगी निगरानी सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अस्पताल सीजीएचएस दर से अधिक शुल्क वसूलता है या सेवा मानक में कमी पाई जाती है, तो उसकी मान्यता बिना सूचना के तत्काल रद्द कर दी जाएगी। कार्डियक सर्जरी जैसे मामलों में कैथ लैब, आईसीसीयू, विशेषज्ञ डॉक्टर और ब्लड बैंक जैसी सुविधाएं अनिवार्य होंगी। इन अस्पतालों के नाम शामिल प्रमुख नामों में लक्ष्या मल्टी स्पेशियलिटी, पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल, बंसल, रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज, सीएचएल ट्रस्ट, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट, भंडारी हॉस्पिटल, कृष मेमोरियल, आईटीएम ग्वालियर, आदित्य सुपर स्पेशियलिटी, श्री बालाजी हॉस्पिटल और विंध्य हॉस्पिटल जैसे सेंटर शामिल हैं। विनोद / 24 मई 25