क्षेत्रीय
28-May-2025


मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई महानगरपालिका द्वारा बनाए गए मानसून नियोजन के अनुसार निचले इलाकों में पानी पंप करने के लिए नियुक्त किए गए छोटे पंपिंग स्टेशनों के संचालकों ने टेंडर की शर्तों के अनुसार सिस्टम स्थापित नहीं किया है और पर्याप्त क्षमता के साथ इसका संचालन नहीं किया है, जिसके लिए महानगरपालिका प्रशासन ने उन पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, हिंदमाता, गांधी मार्केट, यलो गेट और चूनाभट्टी के छोटे पंपिंग स्टेशनों के संचालकों पर 10-10 लाख रुपए यानी कुल 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल को जमा होने से रोकने, निचले इलाकों में जमा होने वाले वर्षा जल को पंप करके निकालने, सड़क यातायात को सुचारू बनाने और वर्षा जल को तेजी से निकालने के लिए मुंबई महानगरपालिका ने विभिन्न स्थानों पर 10 मिनी पंपिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। इसके लिए निविदा में उल्लिखित नियम और शर्तें भी तय की गई हैं। 25 मई 2025 तक पूरी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए थे। मुंबई महानगर क्षेत्र में सोमवार, 26 मई को मई महीने की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। महज 13 घंटों में कई स्थानों पर 250 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार भारी बारिश के मद्देनजर मनपा की सभी प्रणालियाँ कार्य क्षेत्र पर काम कर रही थीं। लेकिन यह देखा गया कि भारी बारिश के कारण हिंदमाता, गांधी मार्केट, येलो गेट और चूनाभट्टी में निचले इलाकों में पानी जमा हो गया था। यह पाया गया कि बारिश के पानी को निकालने के लिए नियुक्त मिनी पंपिंग स्टेशन पर्याप्त क्षमता और समय पर चालू नहीं थी। परिणामस्वरूप, हिंदमाता और गांधी मार्केट जैसे क्षेत्रों में यातायात और सामान्य जीवन प्रभावित हुआ। साथ ही, मस्जिद रेलवे स्टेशन क्षेत्र में कुछ मिनटों के लिए पानी जमा हो गया, जिससे उपनगरीय रेलवे का संचालन बाधित हुआ। हालांकि चूनाभट्टी में ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन पंप पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे थे। इस पर ध्यान देते हुए संचालक पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। इन सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए मनपा प्रशासन ने हिंदमाता, गांधी मार्केट, यलो गेट और चूनाभट्टी में मिनी पंपिंग स्टेशन के सिस्टम के संचालकों के खिलाफ टेंडर की शर्तों के अनुसार सिस्टम स्थापित न करने और पर्याप्त क्षमता के साथ और समय पर सिस्टम चालू न करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, प्रत्येक पर 10 लाख रुपये, कुल 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मानसून योजना के अनुसार सौंपे गए काम में किसी भी तरह की लापरवाही या त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी मनपा प्रशासन ने एक बार फिर दी है। स्वेता/संतोष झा- २८ मई/२०२५/ईएमएस