राष्ट्रीय
08-Jun-2025
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डिब्रूगढ़ ,(ईएमएस)। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में अब अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के निष्कासन के लिए विदेशी न्यायाधिकरणों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इसके बजाय, सरकार अब सीधे 1950 के ईमेजमेंट आर्डर का इस्मेमाल किया जाएगा, जो अभी भी कानूनी रूप से मान्य है। सीएम सरमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 6ए पर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि हर मामले में न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। असम में प्रवासियों को सीधे निष्कासित करने के लिए पहले से ही एक वैध कानून मौजूद है। हम पहले इस कानून के प्रभाव को नहीं समझ सके क्योंकि हमारे वकीलों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 1950 के इस आदेश के तहत जिलाधिकारी को सीधे आदेश जारी कर प्रवासियों को निष्कासित करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जहां कोई मामला कोर्ट में लंबित नहीं है, वहां अब तुरंत कार्रवाई होगी। जिन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया नहीं चल रही है, वहां अब हम सीधे निष्कासन की प्रक्रिया अपनाएंगे। जरूरत पड़ी तो बार-बार निष्कासन किया जाएगा। सीएम ने यह भी माना कि एनआरसी प्रक्रिया और विदेशी ट्रिब्यूनल की प्रणाली ने राज्य सरकार की कार्रवाई को धीमा किया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और पुराने कानून की फिर खोज से राज्य सरकार को नया रास्ता मिला है। असम में फिलहाल 100 फार्नर ट्रिब्यूनल संचालित हो रहे हैं, जो 2005 से कार्यरत हैं। ये ट्रिब्यूनल असम पुलिस की बॉर्डर विंग द्वारा चिह्नित संदिग्ध नागरिकों की नागरिकता की जांच करते हैं, जिनमें से ज्यादा को बांग्लादेशी नागरिक माना जाता है। सीएम ने कहा कि यह नई प्रक्रिया उन मामलों पर लागू नहीं होगी जो पहले से न्यायिक प्रक्रिया में हैं, बल्कि केवल उन्हीं मामलों पर जहां कोई अदालती कार्यवाही नहीं हो रही। सिराज/ईएमएस 08जून25 -----------------------------