क्षेत्रीय
24-Jun-2025


खरगोन (ईएमएस)। अवैध पिस्टल निर्माण में माहिर सिगनुर के विजय तुफान सिंह सिकलीगर को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गोगावां थाना पुलिस ने मयफोर्स दबिश देकर 26 फरवरी 22 को दोपहर 2 बजे टेमरनी सिगनूर रास्ते पर श्मशान घाट के पास विजय को घेराबंदी कर पकड़ा था। विजय के पास से 4 देशी पिस्टल बरामद किए गये थे। पूछताछ में उसने यह पिस्टल खुद बनाने का अपराध कबूला था। इसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त विजय के विरुद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित पाया और अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ईएमएस/नाजिम शेख/ 24 जून 2025