रायपुर(ईएमएस)। छत्तीसगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके तहत अब पूरे राज्य में प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण नए नियमों के तहत ही किए जा सकेंगे। नए नियमों के तहत यदि कोई कृषि भूमि प्लॉटिंग में शामिल की जाती है, तो उसे कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित शुल्क देकर तुरंत आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकेगा। इससे राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी रोक लग सकेगी। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था तभी प्लॉटिंग कर सकेगी, जब उसके पास कम से कम 2 एकड़ भूमि होगी। इससे छोटी और अवैध प्लॉटिंग पर स्वतः नियंत्रण हो जाएगा। नियमों के मुताबिक प्लॉटिंग से पहले ही यह तय करना होगा कि किस हिस्से में गार्डन, क्लब, मंदिर, स्वीमिंग पूल या अन्य सार्वजनिक निर्माण किए जाएंगे। इन स्थानों को बाउंड्रीवॉल से घेरकर वहाँ सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। हर प्लॉटिंग एरिया में सड़कों की चौड़ाई भी पहले से निर्धारित होगी, जिसमें न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर रखी गई है। प्लॉटिंग के बाद कॉलोनाइजर या बिल्डर सड़क या रास्ते की जमीन को किसी भी स्थिति में नहीं बेच सकेंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के उपसंचालक विनीत नायर ने बताया कि इन नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है और यह अब पूरे राज्य में लागू होंगे। उन्होंने कहा कि इन नियमों से न केवल अवैध प्लॉटिंग की समस्या पर अंकुश लगेगा, बल्कि हर वर्ग के लोगों को नियोजित और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सत्यप्रकाश(ईएमएस)03 जुलाई 2025