छिंदवाड़ा (ईएमएस)। परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा गुरूवार को शहर में संचालित हो रहे स्कूल वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वाहन चालक का वैध लाइसेंस आदि की जांच की गई। जिन वाहनों के दस्तावेजों में कमियां पाई गई ऐसे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला ने बताया कि विगत सप्ताह में स्कूल वाहन क्रमांक एमपी 22 पी 0355 बिना परमिट संचालित पाये जाने पर 6,816 रूपये, 02 ट्रैक्टर वाहन क्रमांक एमपी 28 एडी 0295 एवं एमपी 28 एसी 1633 का व्यावसायिक उपयोग करते पाये जाने पर 71,000 रूपये तथा अन्य कार्यवाही में 27 वाहनों पर 22,000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। इस प्रकार विगत सप्ताह में कुल 30 वाहनों से कुल 99,816 रूपये शमन शुल्क प्राप्त किया गया। साथ ही स्कूल वाहन संचालकों/चालकों को समझाईश दी गई कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। ईएमएस/मोहने/ 03 जुलाई 2025