पुराने टोल प्लाजा पर यह नियम अगली टोल रिवीजन डेट से लागू होगा नई दिल्ली,(ईएमएस)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे के उन हिस्सों पर टोल फीस 50 फीसदी तक घटा दी है, जहां ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड हाईवे बने हैं। यह फैसला कमर्शियल गाड़ियों के मालिकों के लिए राहत देगा, क्योंकि पहले इन स्ट्रक्चर वाले हिस्सों पर टोल सामान्य रोड की तुलना में 10 गुना ज्यादा था। अब सरकार ने नया फॉर्मूला बनाया है जिससे टोल की गणना ज्यादा व्यावहारिक और सस्ती होगी। अगर हाईवे का 40 किमी का हिस्सा है, जिसमें 30 किमी स्ट्रक्चर और 10 किमी सामान्य रोड है, तो टोल की गणना 10x30+10=310 किमी या 5x40=200 किमी में से कम यानी 200 किमी के आधार पर होगी। इससे टोल का खर्च कम हो जाएगा। कमर्शियल वाहनों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी क्योंकि उनका टोल चार्ज प्राइवेट गाड़ियों से 4-5 गुना ज्यादा होता है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, नासिक फाटा-खेड़ और दानापुर-बिहटा जैसे कई हाईवे पर इसका सीधा फायदा मिलेगा। पुराने टोल प्लाजा पर यह नियम अगली टोल रिवीजन डेट से लागू होगा। नए टोल प्लाजा पर ऑपरेशन शुरू होने की तारीख से यह नियम लागू होगा, जिन टोल प्लाजा का संचालन प्राइवेट कंपनी के पास है, वहां यह नियम एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने के बाद लागू होगा। अब ब्रिज और एलिवेटेड हाइवे पर चलने वाले यात्रियों को कम टोल देना होगा, जिससे सफर सस्ता होगा और लोगों को राहत मिलेगी। खासकर ट्रक, बस और अन्य कमर्शियल गाड़ियां चलाने वालों को इसका फायदा मिलेगा। सिराज/ईएमएस 05जुलाई25