कोरबा (ईएमएस) छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2016 के खण्ड-9 में उपबंधित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन एवं रिक्तता के आधार पर विकासखण्ड पाली क्षेत्रांतर्गत, ग्राम पंचायत-जेमरा, सेन्द्रीपाली, परसदा, बारीउमराव, मुंगाडीह एवं कर्रानवापारा की शासकीय उचित मूल्य दुकानों को नवीन संचालक संस्था को आबंटित किए जाने हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पाली, जिला कोरबा स्तर से ईश्तहार 18 जून को प्रकाशित किया जाकर, राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसियो-वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समिति (लेम्प्स), ग्राम पंचायत, महिला स्व-सहायता समूह, वन सुरक्षा समितियॉ, अन्य सहकारी समितियॉ, जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनिम-1960 अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम-1999 के तहत पंजीकृत हो, के माध्यम से कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पाली, जिला कोरबा समक्ष 04 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित कराया गया था। निर्धारित समयावधि के भीतर उपरोक्त छः ग्राम पंचायतों हेतु अपेक्षानुसार आवेदन प्राप्त न हाने के कारणवश ईच्छुक संस्थाओं को आवेदन प्रस्तुतिकरण हेतु पुनः अवसर प्रदान करते हुए आवेदन जमा की अंतिम तिथि में दिनांक 22.07.2025 तक वृद्धि की जाती है। तद्पश्चात प्राप्त आवेदनों पर पुनर्विचार नही किया जावेगा। 10 जुलाई / मित्तल