रायपुर(ईएमएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका राज्य के शासन, अर्थव्यवस्था, शहरी नियोजन और युवा विकास पर दूरगामी असर होगा। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस संशोधन से अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी रोक लगेगी, नक्शा बंटवारा, अभिलेख अद्यतनीकरण, नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। साथ ही, जियो-रेफरेंस मैपिंग के जरिए भविष्य के भूमि विवादों में कमी लाने की कोशिश होगी। औद्योगिक विकास, आवास योजनाओं और नगरीय विकास की प्रक्रियाएं भी अब अधिक सुगम होंगी। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी। इससे इनपुट सेवा वितरक (ISD) संबंधी प्रावधान और प्रभावी होंगे और यह केंद्र के वित्त अधिनियम 2025 के अनुरूप होगा इसके साथ ही, मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 और मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन को भी स्वीकृति मिली। पुराने वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से ये संशोधन किए जा रहे हैं। अब वाहन स्वामी अपने पुराने फैंसी नंबर को नए या अन्य राज्य से लाए गए वाहन में ट्रांसफर कर सकेंगे, हालांकि इसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। शासकीय वाहनों को यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) के विकास के लिए प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी। यह प्राधिकरण रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर में शहरीकरण को सुव्यवस्थित करने, निवेश को प्रोत्साहित करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए काम करेगा। अनुमान है कि वर्ष 2031 तक इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख जनसंख्या निवास करेगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति लागू करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य छात्र-केंद्रित इनोवेशन और इन्क्यूबेशन सिस्टम विकसित करना है। इसके अंतर्गत 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच बनाने, 500 प्रोटोटाइप्स को समर्थन देने, 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट करने और 500 बौद्धिक संपदा अधिकार फाइल करने का लक्ष्य रखा गया है। जनजातीय, महिला और तृतीय लिंग समुदायों के युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ शासन एवं PanIIT Alumni Reach for India Foundation के साथ एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। यह ज्वाइंट वेंचर आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना के अप्रयुक्त फंड का समुचित उपयोग कर रोजगार और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करेगा। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के कैडर प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 2005 से 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने हेतु 30 सांख्येतर पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी। छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 को स्वीकृति, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 का अनुमोदन। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु विधेयक का अनुमोदन। सत्यप्रकाश(ईएमएस)11 जुलाई 2025