एमसीबी,(ईएमएस)। जिले में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 से आज दिनांक तक जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत स्वीकृत निर्माण एवं अन्य सभी कार्यों की भुगतान प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें समस्त विभागों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वे निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। अभी तक निर्माण कार्यों के लिए प्रथम किस्त में 40 प्रतिशत तथा द्वितीय किस्त कार्य के मूल्यांकन के आधार पर और अन्य कार्यों में विभागीय मांग पत्र के आधार पर द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाता रहा है, किंतु यह देखा गया है कि विशेष रूप से आंगनबाड़ी एवं स्कूल भवनों जैसे निर्माण एवं मरम्मत कार्य जो मानसून पूर्व पूर्ण कर दिए जाते हैं उनकी गुणवत्ता वर्षा पश्चात ही स्पष्ट हो पाती है जिससे इस कार्यालय को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 से स्वीकृत कार्यों के भुगतान हेतु नई प्रक्रिया लागू की जा रही है। जिसके अंतर्गत प्रथम किस्त 40 प्रतिशत की होगी। जिसमें विभाग का कार्य प्रस्ताव तकनीकी प्रतिवेदन, निरीक्षण, प्रतिवेदन स्थल का जीओ टैग फोटो, नक्शा, खसरा, प्रस्तावित स्थल विवरण कार्य का औचित्य एवं यदि निर्माण के अलावा कोई कार्य है तो उसका संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। द्वितीय किस्त 50 प्रतिशत की होगी। जिसमें विभागीय मांग पत्र निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्य का गुणवत्ता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, मूल्यांकन एम.बी. की प्रमाणित प्रति, कार्य का जीओ टैग फोटो तथा संबंधित कार्यालय प्रमुख जो कार्य का दैनिक लाभ लेता हो उसका सत्यापन शामिल किया जाएगा। तृतीय एवं अंतिम किस्त 10 प्रतिशत की होगी। जिसमें विभागीय मांग पत्र, निरीक्षण प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ण होने का जियो टैग फोटो संबंधित कार्यालय प्रमुख का सत्यापन कार्य की गुणवत्ता और पूर्णता प्रमाण पत्र तथा अंतिम मूल्यांकन एम.बी. की प्रमाणित प्रति अनिवार्य होगी। साथ ही यह अंतिम भुगतान 1 नवम्बर के बाद ही किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद ही कार्य की गुणवत्ता की जांच के आधार पर अंतिम भुगतान स्वीकृत किया जाएगा और इस निर्धारित भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छूट केवल विभाग प्रमुख द्वारा पृथक से प्रस्तुत पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही दी जा सकेगी। कलेक्टर द्वारा लिया गया, यह निर्णय डीएमएफ मद से होने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं जनता को स्थायी लाभ पहुंचाने की दिशा में एक सशक्त और पारदर्शी पहल मानी जा रही है। सत्यप्रकाश/किसुन/11 जुलाई 2025