16-Jul-2025


नोएडा (ईएमएस)। नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक आवासीय सोसायटियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इस सिलसिले में 39 डेवेलपर्स को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। तय समय सीमा में निर्माण न हटाने पर प्राधिकरण खुद कार्रवाई करेगा और खर्च भी बिल्डरों से ही वसूला जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे 50 से अधिक अवैध आवासीय सोसायटियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। 39 डेवलपर्स को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में निर्माण हटाने को कहा गया है। ऐसा न करने पर प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। ये कॉलोनियां महर्षि आश्रम की जमीन पर बसाई जा रही हैं जहां 2018 से अवैध निर्माण चल रहा है। सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित भूमि पर डेवलपर्स द्वारा अतिक्रमण कर बसा जा रही 50 से अधिक आवासीय सोसायटी को प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर मकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं। सीईओ लोकेश एम ने अधीनस्थों से इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सीईओ सख्ती के बाद प्राधिकरण अधिकारियों ने इन्हें अवैध घोषित कर बड़ी कार्रवाई की। निर्माण साइट पर नोटिस चस्पा करने के लिए वर्क वर्क सर्किल आठ वरिष्ठ प्रबंधक सतेंद्र गिरी व भूलेख विभाग डिप्टी कलेक्टर शशि त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ टीम पहुंची। 39 डेवलपर की निर्माणाधीन साइट पर काम रुकवाया, उन्हें नामजद कर बिल्डिंगों पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा किया, जिसमें लिखा कि एक सप्ताह में अवैध निर्माण खुद ध्वस्त कर प्रत्यावेदन कार्यालय में जमा करे अन्यथा अवैध निर्माण को प्राधिकरण सील कर ध्वस्त कराएगा। इस दौरान कार्रवाई के विरोध में एकत्र डेवलपर्स ने करीब तीन घंटे तक निर्माणाधीन साइट पर हाइ वोल्टेज ड्रामा किया, लेकिन मौजूद पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली। अधिकारियों ने बताया जिन खसरा नंबर पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, तमाम खसरा नंबर की जांच जिला प्रशासन कर रहा, क्योंकि खसरा की जमीन को गलत तरीके से किसानों ने अपने नाम दाखिल खारिज कराया है। अन्य खसरा नंबर महर्षि आश्रम की जमीन है, जिस पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना व मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण हो रहा है। आम जनमानस से अपील की गई है कि सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे प्राधिकरण की अधिसूचित व अर्जित भूमि है, जिनका खसरा संख्या 723, 724 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753 पर अवैध निर्माण है। इस भूमि पर किसी प्रकार की खरीद फरोख्त न की जाए, वित्तीय हानि हो सकती है। अजीत झा /देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/16/जुलाई /2025