क्षेत्रीय
23-Jul-2025
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विधायक हरीबाबू ने विधानसभा में उठाया प्रश्र, शिक्षा मंत्री से मांगा जवाब अशोकनगर (ईएमएस। जिले के हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य बनाने में भारी अनियमितताएं की गई है, और शासन के नियमों को दरकिनार किया गया है। स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य बनाने में शासन के क्या नियम है उनको शिक्षा विभाग द्वारा अनदेखा किया गया। और बालिकाओं के मामले में तो यह बात और अधिक संवेदनशील हो जाती है। इस संबंध में विधायक हरी बाबू राय ने पूर्व में शहर में हुई गंभीर घटनाओं के बाद कलेक्टर को पत्र लिखकर नियम का पालन कराने की बात कही गई थी, इसके अलावा उन्होंने वर्तमान में विधानसभा के वर्षा कालीन सत्र में शिक्षा विभाग के नियमों से संबंधित प्रश्न भी लगाए हैं। जिसमें उन्होंने सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्री से पूछा है कि क्या स्कूल शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोकनगर जिले में जिन विद्यालयों में 100 प्रतिशत बालिकाएं अध्ययनरत हैं। उन विद्यालयों के नाम बतावें? तथा क्या उन विद्यालयों में शासन की नीति अनुसार प्रभारी महिला प्राचार्य होना चाहिए? यदि हां तो प्रशन्यास जिन कन्या विद्यालयों में प्राचार्य नियुक्त नहीं हैं, ऐसे विद्यालयों में प्रभारी महिला प्राचार्य को प्रभार नहीं दिया गया है, तो क्यों? शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अशोकनगर में 100 प्रतिशत छात्रायें अध्ययनरत है। इस विद्यालय का प्रभारी प्राचार्य महिला को प्रभार नहीं दिया है। इसका कारण बतावें। वर्तमान पदस्थ प्रभारी प्राचार्य को प्रभार किन नियमों के विरुद्ध दिया जाना सही है? जबकि प्रभार सीनियर शिक्षक को ना देकर जूनियर शिक्षक को दिया गया है। इस त्रुटि को शासन कब तक सुधारेगा? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डी.पी.सी. एवं बी.आर.सी. प्रतिनियुक्ति आयु सीमा 56 वर्ष है। जबकि जनशिक्षक एवं बी.ए.सी. की प्रतिनियुक्ति की आयु 52 वर्ष है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रतिनियुक्ति के सभी पदों पर एकरुपता लाने के लिये सभी पदों पर आयु सीमा 56 वर्ष कब तक करेंगे बतावें। जनशिक्षक एवं बी.ए.सी. की आयु सीमा 56 वर्ष शासन द्वारा नहीं करने का कारण बतावें। यह आयु सीमा 56 वर्ष कब तक की जावेगी। \ ईएमएस/ ओमप्रकाश रघुवंशी/ /23 जुलाई 2025