क्षेत्रीय
30-Jul-2025
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इन्दौर (ईएमएस) सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड सेफ्टी कमेटी अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे के निर्देश के बाद इंदौर कलेक्टर ने एक बड़ा फैसला लेते पेट्रोल हेतु हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा । कलेक्टर ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है जो कि कल 1 अगस्त से लागू होगा हालांकि इसके प्रचार प्रसार हेतु दो दिन देने की बात कही गई है। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेशानुसार अगर कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जमानत राशि जब्त हो सकती है। लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत केस भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने इंदौर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली जिसमें यह जरूरी निर्देश दिए गए थे। जिला प्रशासन द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिए जाने के आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आज एक विशेष बैठक बुलाई गई है। यह बैठक प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला स्थित ऑडिटोरियम (कमरा क्रमांक 210, द्वितीय मंजिल) पर होगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, नायरा व रिलायंस के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों, सेल्स ऑफिसरों व सहायक आपूर्ति अधिकारी के साथ ही अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आनन्द पुरोहित/ 30 जुलाई 2025