राज्य
06-Aug-2025
...


विधानसभा में मप्र मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित भोपाल (ईएमएस)। विधानसभा में बुधवार को मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। इस पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि भोपाल, इदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभागों में वाहनों पर ढाई हजार करोड़ के टैक्स बकाया है। सरकार इसे क्यों नहीं वसूल पा रही है। भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि आरटीओ दफ्तर एजेंटों के भरोसे चल रहे हैं। लोग टैक्स की बढ़ी हुई राशि नहीं देंगे। जवाब में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा- पहले 4 प्रतिशत पेनल्टी लगती थी जो लंबी दूरी के हिसाब से होती थी। नई व्यवस्था में 4 प्रतिशत पेनल्टी तो लगेगी ही, पुराना बकाया होने पर 4 गुना अधिक राशि भी वसूली जाएगी। बस या अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक अधिक लोगों को बिठाने पर 1000 रुपए प्रति सीट पेनल्टी वसूली जाएगी। परिवहन जुर्माना बढऩे पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा मुरैना से कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा कि चेक पोस्ट व्यवस्था खत्म किए जाने के बाद से भारी वाहनों और ओवरलोड वाहनों का कारोबार बढ़ा है। शराब की तस्करी भी तेजी से हो रही है। विधायक ने कहा कि जुर्माना बढऩे पर बढ़ी राशि लोग देंगे नहीं। ऐसे में भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। वहीं सौंसर से कांग्रेस विधायक विजय रेवनाथ चौरे ने कहा कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के बीच चल रहे विवाद के चलते चेकपोस्ट व्यवस्था खत्म की गई है। असलियत यह है कि चेक पोस्ट व्यवस्था खत्म किए जाने से भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया है। सब कुछ पहले से सेट है और वसूली सिस्टम पर ही काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में जाने वाले वाहनों में यात्रियों को ठूंस-ठूंस कर भरा जाता है। यह व्यवस्था बदलनी होगी। चार पहिया वाहनों पर सबसे ज्यादा टैक्स मध्यप्रदेश में लिया जा रहा है। सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। यहां ज्यादा टैक्स लिए जाने के कारण लोग दूसरे राज्यों में गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इससे सरकार का ही राजस्व नुकसान हो रहा है। मध्यप्रदेश में ट्रकों में गोवंश भरकर ढोए जा रहे हैं, जिस पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है। दूसरे राज्यों में भी टैक्स अधिक परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जवाब में कहा कि पहले 4 प्रतिशत पेनल्टी लगती थी जो लंबी दूरी के हिसाब से होती थी। नई व्यवस्था में 4 प्रतिशत पेनल्टी तो लगेगी ही, पुराना बकाया होने पर 4 गुना अधिक राशि भी वसूली जाएगी। बस या अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बिठाने पर 1000 रुपए प्रति सीट पेनल्टी वसूली जाएगी। लोडिंग वाहन में क्षमता से अधिक लोड मिलने पर प्रति टन 1000 रुपए पेनल्टी लगाई जाएगी। मध्यप्रदेश में ही टैक्स ज्यादा नहीं है, दूसरे राज्यों में भी टैक्स अधिक है। यह व्यवस्था भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप है। वाहनों में पैनिक बटन की व्यवस्था देश के हर राज्य में लागू है। मध्यप्रदेश में 10 लाख से कम कीमत वाले वाहनों में दूसरे राज्यों की अपेक्षा सबसे कम टैक्स है। ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पासपोर्ट की तरह घर पहुंच सेवा के रूप में लागू करने जा रहे हैं। फेसलेस सर्विस पर फोकस किया गया है। बता दें, परिवहन विभाग को वर्ष 2024 में अक्टूबर माह तक 2510 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। विनोद/ 6 अगस्त /2025