राष्ट्रीय
13-Aug-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की संभावना जताई गई है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने कहा है कि इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि अदालत पहले दिए गए आदेश पर दोबारा विचार कर सकती है। यह बयान पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच इस विषय पर बढ़ती चिंता के बीच आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। यह आदेश बढ़ते कुत्ते के काटने और रेबीज के मामलों के मद्देनजर दिया गया था। अदालत ने कहा था कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा के हित में है और किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा इस आदेश में रुकावट डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस आदेश के बाद कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और आम जनता ने इसे अमानवीय और अव्यावहारिक बताया है। अभिनेता जॉन अब्राहम ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस आदेश की समीक्षा करने की अपील की है। सुबोध\१३\०८\२०२५