राज्य
31-Aug-2025


जबलपुर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने राज्य सूचना आयुक्त को आदेश दिया है। सूचना अधिकार कानून के तहत जो अपील दायर की गई है। उसका निराकरण 60 दिन के अंदर करें। जबलपुर निवासी इंद्रदत्त उरमलिया की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। एडवोकेट अजय रायजादा ने इस मामले की पैरवी की। याचिकाकर्ता ने 19 दिसंबर 2024 को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया था। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर, इसकी अपील 23 जनवरी 2025 को कुलगुरु के पास की। जानकारी नहीं मिलने पर 24 मार्च 2025 को द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष की। राज्य सूचना आयोग ने 2 अप्रैल को कुलगुरु के समक्ष उपस्थित होने के मौखिक निर्देश दिया था। 9 जुलाई को याचिकाकर्ता कुलगुरु से मिला। उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा।हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को 60 दिन के अंदर इस मामले का निराकरण करने के आदेश दिए हैं। एसजे / 31 अगस्त 25