जयपुर (ईएमएस)। विधानसभा सत्र से पहले रविवार को भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को संशोधनों के साथ मंजूरी दी गई। नए ड्राफ्ट में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर उम्रकैद तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, मूल पैतृक धर्म में लौटने को धर्म परिवर्तन की परिभाषा से बाहर रखा गया है। बिल को सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अवैध धर्मांतरण में शामिल संस्थाओं का पंजीकरण रद्द होगा, सरकारी ग्रांट बंद होगी और जिस संपत्ति पर धर्मांतरण हुआ है, उसकी जब्ती या ध्वस्तीकरण तक किया जा सकेगा। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा, जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। सुबोध/३१-०९-२०२५