नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली दंगा केस में हाई कोर्ट ने शरजील इमाम उमर खालिद समेत यूएपीए मामले के सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने यह फैसला सुनाया। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान हुई हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने मामले पर अपना निर्णय सुनाया। इनके अलावा अदालत अब्दुल खालिद, अतहर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। अजीत झा/ देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/02/ सितंबर /2025