क्षेत्रीय
04-Sep-2025
...


गौरेला-पेंड्रा-मरवाही(ईएमएस)। पेंड्रा थाना क्षेत्र के गिरारी गांव में अवैध संबंध के शक में पत्नी जुबैदा बेगम की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति जमील खान को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई एडीजे पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत में हुई। घटना 20 जुलाई 2024 की है, जब जुबैदा अपने घर से अलग रह रही थी और अशोक सेन के घर में थी। इसी दौरान आरोपी जमील खान वहां पहुंचा और अवैध संबंध के शक में चाकू से वार कर दिया। बीच-बचाव के प्रयास के बावजूद जुबैदा की मौत हो गई। आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने बीएनएस एक्ट की धारा 103(1) के तहत जमील खान को आजीवन कारावास और 2,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की। सत्यप्रकाश(ईएमएस)04 सितंबर 2025