राज्य
05-Sep-2025


- साइबर अपराध की धारा पर उठे सवाल पटना, (ईएमएस)। पटना हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी का कारण बताए बिना आवेदिका के पुत्र फहद हमजा को गिरफ्तार करना नियमों का उल्लंघन है। न्यायधीश राजीव रंजन प्रसाद और न्यायधीश सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ ने पुलिस को आदेश दिया कि बिना कारण गिरफ्तारी के मामले में आवेदिका के पुत्र को तत्काल छोड़ा जाए। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22 और बीएनएसएस की कई धाराओं के खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि दर्ज प्राथमिकी साइबर अपराध से जुड़ी है, जिसकी सजा सात साल से कम है, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बिहार सरकार ने कोर्ट को बताया कि आवेदिका का पुत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जेल में बंद है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे सक्षम कोर्ट के सामने पेश कर छोड़ा जाए। वहीं पटना हाई कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी और साइबर थाना एसएचओ से जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तय की। संतोष झा- ०५ सितंबर/२०२५/ईएमएस