राज्य
08-Sep-2025


उपभोक्ता मंच ने कहा टैक्स वसूली प्रक्रिया तय करना निगम का अधिकार जबलपुर, (ईएमएस)। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने समस्त नगर निगम आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषदों को 4 फरवरी 2025 को पत्र लिखकर जलशुल्क को मासिक आधार पर बिलिंग करने के निर्देश जारी किए है| इसी पत्र में उन्होंने कहा है कि इस निर्देशों को परिषद से प्रस्ताव पारित कर लागू किया जाए| इस पत्र से चिंतित होकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने दिनांक 28 अप्रैल 2025 को तथा अपर आयुक्त (राजस्व) अंजू सिंह ने दिनांक 28 मई 2025 को पूर्व के अनुसार वार्षिक बिलिंग ही रखा जाए ऐसे पत्र तत्काल प्रदेश सरकार को भेजे| किन्तु प्रदेश सरकार ने इन पत्रों की अनदेखी कर ई-नगर पालिका-2 सॉफ्टवेयर लागू कर दिया| जिसके कारण अब जलशुल्क जमा करने के लिए उपभोक्ता भटक रहे है| डॉ पीजी नाजपांडे ने बताया कि नगर निगम एक स्वायत्त संस्था है| टैक्स तथा उसकी वसूली की प्रक्रिया तय करने का उसका अधिकार है| कोई भी टैक्स लगाने के पूर्व में उसे सदन से पारित कराना अनिवार्य है| इसके बाद ही उसे जनता से वसूल किया जाता है| लेकिन प्रदेश सरकार ने नगर निगम पर मासिक वसूली निर्देश थोप दिया है, जबकि जबलपुर नगर निगम ने मासिक वसूली का प्रस्ताव सदन से अभी तक पारित ही नहीं किया है| तदानुसार प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर आपत्ति भेजी| महापौर तथा अपर आयुक्त से चर्चा........... डॉ.पीजी नाजपांडे ने बताया कि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू तथा अपर आयुक्त (राजस्व) अंजू सिंह से विस्तृत चर्चा हुई| चर्चा में उन्होंने आश्वस्त किया कि पुन: नगर निगम की ओर से मध्यप्रदेश शासन को तत्काल पत्र भेजकर निवेदन किया जाएगा कि सॉफ्टवेयर में बदलाव कर बिलिंग की प्रक्रिया मासिक वसूली हेतु की जाए| इस अवसर पर रजत भार्गव, टीके रायघटक, डीके सिंह, सुभाष चंद्रा, तथा राममिलन शर्मा आदि उपस्थित थे| सुनील साहू / मोनिका / 08 सितबंर 2025/ 04.35