नई दिल्ली,(ईएमएस)। आज शाम देश को नया उप राष्ट्रपति मिलने वाला है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है तो उप राष्ट्रपति दूसरा। इसका मतलब है कि यह देश की दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट वाला पद है। जाहिर है कि इस पद के लिए मिलने वाली सैलरी और अन्य सुविधाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा सभी को रहती है। भारतीय संविधान के मुताबिक, उप राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी तरह की सैलरी का प्रावधान नहीं है। लेकिन, इस पद के लिए तमाम तरह की सुविधाओं के लिए मोटा पैसा मिलता है। इन पैसों के अलावा कई लग्जरी सुविधाएं भी मुफ्त में दी जाती हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उप राष्ट्रपति को सैलरी भले न मिले रिटायरमेंट यानी पद छोड़ने के बाद पेंशन जरूर मिलती है, वह भी जिंदगी भर और काफी मोटी रकम। आइए समझते हैं कि उप राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान और रिटायरमेंट के बाद कौन-कौन सी सुविधाएं और कितने पैसे मिलते हैं। उप राष्ट्रपति को पद पर रहने के दौरान ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपये की पेंशन मिलती है। यह अपनी तरह का पहला मामला है, जिसमें सैलरी नहीं होती लेकिन पेंशन मिलती है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद टाइप 8 का बंगला भी दिया जाता है। एक व्यक्तिगत सचिव, एक अतिरिक्त पर्सनल सचिव, एक व्यक्तिगत सहायक, एक फिजिशियन, एक नर्सिंग ऑफिसर और 4 पर्सनल अटैंडेंट भी मिलते हैं। सैलरी भले नहीं मिलती, लेकिन उप राष्ट्रपति को मुफ्त आवास, चिकित्सा सुविधा, ट्रेन और हवाई जहाज में मुफ्त सफर, टेलीफोन सुविधा, मोबाइल फोन, पर्सनल सिक्योरिटी और स्टाफ सहित कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। उनके आने-जाने के लिए सरकारी वाहन की सुविधा और उसका सारा खर्चा भी सरकार का ही रहता है। उप राष्ट्रपति के वाहन के साथ एस्कॉर्ट भी रहता है, जो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।वाइस प्रेसिडेंट के लिए सैलरी का प्रावधान नहीं है, जब तक वह राष्ट्रपति नहीं बन जाते हैं। बावजूद इसके राज्य सभा का चेयरमैन होने के नाते उन्हें हर महीने 4 लाख रुपये का भत्ता दिया जाता है। गौरतलब है कि देश के उप राष्ट्रपति को राज्य सभा के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार भी मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट को मिलने वाले भत्ते का निर्धारण सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, 1953 के तहत किया जाता है। संसद के एक अधिकारी का कहना है कि वैसे तो उप राष्ट्रपति के लिए किसी खास सैलरी का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते उन्हें भत्ते के रूप में मोटा पैसा दिया जाता है। वीरेंद्र/ईएमएस/09सितंबर2025