नई दिल्ली (ईएमएस)। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्ते के लिए आदेश जारी किए। इसके बाद इस संबंध में शासन ने गाइडलाइन जारी की। नगर विकास विभाग ने खूंखार कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने के आदेश दिए। इसमें कहा गया है कि लावारिस कुत्ता यदि दो बार काटता है तो उसे पकड़कर नगर निगम ने लावारिस कुत्तों से राहत देने की तैयारी शुरू कर दी। कुत्तों ने दो बार काटा तो शेल्टर होम में रखे जाएंगे। वहीं, निगम ने एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में कई और निर्णय लिए। शहरी क्षेत्र में करीब 48 हजार लावारिस कुत्ते हैं। इनमें से 18 हजार से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो चुके हैं। इसके बावजूद इनकी संख्या और काटने के मामले बढ़ रहे हैं। इससे लोगों में दहशत रहती है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्ते के लिए आदेश जारी किए। इसके बाद इस संबंध मंल शासन ने गाइडलाइन जारी की। नगर विकास विभाग ने खूंखार कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने के आदेश दिए। इसमें कहा गया है कि लावारिस कुत्ता यदि दो बार काटता है तो उसे पकड़कर शेल्टर होम में स्थाई रूप से रखा जाए। वहीं, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि कुत्तों में रैबीज वैक्सीनेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड इंजेक्टेबल माइक्रो चिप लगाई जाएगी। अजीत झा/ देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/14/ सितंबर /2025