पंजाब महिला आयोग ने गाने पर बैन लगाने की सिफारिश की थी मोहाली,(ईएमएस)। बॉलीवुड सिंगर और रैपर हनी सिंह को राष्ट्रीय लोक अदालत से राहत मिल गई है। मोहाली कोर्ट में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत ने हनी सिंह के मखना गाने में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल को लेकर की गई एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। इस मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई है। बता दें 2018 में पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने हनी सिंह के गाने मखना में इस्तेमाल किए गए शब्दों को सच साबित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। मनीषा गुलाटी ने 2025 में अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि अगर इस मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले की सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमित को देखते हुए एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब हनी सिंह के खिलाफ चल रहा ये मामला आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को लेकर 2019 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले के सामने आने के बाद इस गाने के बोल को लेकर खूब चर्चा हुई थी। पंजाब महिला आयोग ने इस गाने के बोलों पर आपत्तिजनक सामग्री का हवाला देते हुए, इस गाने पर बैन लगाने की सिफारिश की थी। सिराज/ईएमएस 18सितंबर25 ----------------------------------