उज्जैन (ईएमएस)। वार्ड क्रमांक 42 सेठी नगर स्थित साईंनाथ कम्युनिटी हॉल के पास मकान नंबर 392 के सामने निवास करने वाले आषीश षर्मा द्वारा नगर निगम उद्यान विभाग से बिना अनुमति लिए पेड़ काटने की सूचना प्राप्त होने पर नगर निगम उद्यान विभाग द्वारा 07 हजार का जुर्माना किया गया। नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाश मिश्रा द्वारा उद्यान विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देषित किया गया कि बिना अनुमति के षहर में कहीं पर भी वृक्ष काटने की सूचना मिले संबंधित पर जमाने की कार्यवाही की जाए साथ ही षहर के नागरिकों से अपील की जाती है कि हरे भरे वृक्ष को आवष्यकता होने पर काटना जरूरी हो तो उसकी विधिवत अनुमति नगर निगम उद्यान विभाग से प्राप्त कर ही कार्यवाही करें अन्यथा नगर निगम द्वारा जुर्माना करते हुए चालानी कार्यवाही की जावेगी। ईएमएस/ रामचंद्र गिरी/ 18 सितंबर 2025