इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंह बघेल की कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई करते चार में से दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस साल पुराने इस मामले में एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपी नाबालिग होने से उसका प्रकरण किशोर न्यायालय में चल रहा है। प्रकरण सुनवाई दौरान अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक संजय शुक्ला ने की। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के संजय नगर में 30 जून 2015 को आरोपियों ने राजू थापा के साथ किसी बात को लेकर पहले तो लात-घुसों से मारपीट की फिर उसी रात करीब 8 बजे जब राजू का पिता तेजू थापा अपने घर पर था, तभी आरोपियों से उक्त बात को लेकर उसका विवाद हुआ और उन्होंने उस पर लाठी एवं चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। जब मौके पर मौजूद उसकी पत्नी मधु थापा ने अपने पति तेजू थापा को बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया था। जिस पर सुनवाई करते सक्षम न्यायालय ने आरोपी सतीश पिता किशोर शर्मा निवासी तेजाजी नगर एवं विक्की उर्फ विकास पिता माधव निवासी अंसार कालोनी, पालदा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।