नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कांग्रेस नेता के बयानों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की गई थी। यह जनहित याचिका (पीआईएल) अधिवक्ता रोहित पांडे ने दाखिल की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दें। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय बेंच ने सुनवाई से इंकार कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पास जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, इसतरह के मामलों में जांच का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। आप वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ ही राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर एसआईटी जांच की मांग अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया या परिणामों से जुड़ी शिकायतों की जांच का अधिकार केवल निर्वाचन आयोग को है, न्यायपालिका का इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि जनहित याचिका का मामले में कोई औचित्य नहीं बनता और इस मामले को खारिज किया जाता है। आशीष दुबे / 13 अक्टूबर 2025