राज्य
31-Oct-2025
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- पहले 1 दिसंबर 2025 को होने वाले थे रिटायर - सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के चलते बढ़ा कार्यकाल भोपाल(ईएमएस)। मध्य प्रदेश के पुलिस के मुखिया डीजीपी कैलाश मकवाना पहले 1 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन कोर्ट की गाइडलाइन के चलते अब उनका रिटायरमेंट एक साल बाद यानि एक दिसंबर 2026 को होंगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक डीजीपी पद के तय किये गये कार्यकाल की अवधि के चलते अब उनको एक साल का सेवाकाल अतिरिक्त मिल जाएगा। गृह विभाग के अपर सचिव आशीष भार्गव ने इसके आदेश जारी करते हुए कहा है, कि मध्य प्रदेश में 60 साल की उम्र पूरा करने वाले 17 आईपीएस इस साल रिटायर होने हैं, जिसमें डीजीपी कैलाश मकवाना का नाम 16वें स्थान पर है। आदेश में कहा गया है, कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका सिविल क्रमांक 310/ 1996 में दिए गए आदेश के आधार पर कैलाश मकवाना 1 दिसंबर 2024 से डीजीपी पदस्थ किए गए हैं। इसके आदेश 23 नवंबर 2024 को जारी किए गए थे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होता है। इसलिए डीजीपी कैलाश मकवाना का 1 दिसंबर 2025 को होने वाला रिटायरमेंट खत्म किया गया है। इस आदेश के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि अब डीजीपी मकवाना 1 दिसंबर 2026 को 2 साल की डीजीपी सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही रिटायर होंगे। जुनेद / 31 अक्टूबर