इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर के प्रमोशन मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन संजय दुबे को चेतावनी जारी करते उनके आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के मुताबिक आवेदन पर निर्णय ले ऐसा न करने पर परिणाम भुगतना होगा। राजनगांवकर द्वारा पूर्व में उन्हें प्रमोशन नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 5 मई 2025 को उनके प्रमोशन के आवेदन पर एक माह में फैसला लेने के लिए सरकार को आदेश दिया था जिसके बाद 7 मई को राजनगांवकर ने हाईकोर्ट के इस आदेश की प्रति के साथ नए सिरे से आवेदन नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा, लेकिन 5 माह में भी फैसला नहीं हुआ जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते कोर्ट ने प्रमुख सचिव को चेतावनी के साथ आदेशों का पालन करने के लिए एक मौका और दिया है। कोर्ट ने राजनगांवकर को सात दिन में नया आवेदन देने को कहा है। प्रमुख सचिव को इस आवेदन पर चार सप्ताह में फैसला लेना होगा।