भोपाल (ईएमएस)। बैतूल के जनजातिय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने कर्मचारी विरोधी आदेश जारी करके अंशकालीन कर्मचारी को सेवा में निरंतर न रखने का आदेश जारी किया है। इस कारण वर्षों से कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों की नौकरी में संकट उत्पन्न हो गया। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने निर्णय लिया है कि बिना शासन आदेश के जनजातिय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त बैतूल जिले में अल्पकालीन कर्मचारियों को परेशान करने के लिए जारी किए गए आदेश का विरोध करते हुए आयुक्त जनजाति कार्य विभाग को ज्ञापन सौंपा जाएगा तथा मांग की जाएगी की सहायक आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। मध्य प्रदेश कर्मचारी वंश के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि जनजातिय कार्य विभाग बैतूल के सहायक आयुक्त ने आदेश में उल्लेख किया है कि विभागीय छात्रावास आश्रम शैक्षणिक संस्थानों में स्वीकृत पद से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भृत्य अंशकालीन कर्मचारी ना रखें जाये। जबकि जनजातिय कार्य विभाग बैतूल में 10 वर्ष से ज्यादा से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भृत्य अंशकालीन कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन इस प्रकार का कर्मचारी विरोधी आदेश आज तक किसी भी सहायक आयुक्त द्वारा जारी नहीं किया गया है। सहायक आयुक्त बैतूल ने कर्मचारियों का शोषण करने के लिए बिना शासन के निर्देश के उक्त पत्र जारी किया है जिसका कर्मचारी मंच विरोध करता है। यदि किसी भी जनजातिय कार्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भृत्य या अंशकालीन कर्मचारी को सेवा से पृथक किया गया तो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच आंदोलन करेगा। विनोद / 06 नवम्बर 25