भोपाल (ईएमएस)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा दिए गए 2023 के आदेश के अनुसार, मध्य प्रदेश में आयुक्त, कलेक्टर,एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। उन सभी को न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों को परिपत्र भेजा गया है। इस परिपत्र के अनुसार सभी विभागों के उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जिन्हें अर्ध न्यायिक शक्ति मिली है। उन्हें जबलपुर और भोपाल के न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में जाकर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया है। हाईकोर्ट के अनुसार सभी प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक सिद्धांतों की सही जानकारी होना अनिवार्य है। तभी लोगों को निष्पक्ष न्याय मिल सकेगा। न्यायालय में जो प्रकरण तेजी के साथ आ रहे हैं। वह भी सीमित होंगे। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ऐसे कई आदेश कर दिए जाते हैं जो न्याय की दृष्टि से गलत होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते समय न्याय सिद्धांतों की उपेक्षा होने से निर्णय सही नहीं होते थे। प्रशिक्षण के पश्चात न्याय के सिद्धांत को समझें और फिर निर्णय करें। तभी लोगों को राहत मिलेगी। अपीलें भी कम होंगी। देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है। जहां पर इस तरह की व्यवस्था हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू की गई है। एसजे/ 7 नवम्बर/2025