जबलपुर, (ईएमएस)। मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-6-1/2018/ नियम / चार दिनांक 28 जुलाई 2018 से म.प्र सिविल सेवा (अवकाश) नियम 25 को संशोधित करते हुए शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश के संचयन की अधिकतम सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस की गई है। उपरोक्त आदेश से शासकीय सेवकों अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा 300 दिवस निर्धारित करता है, परंतु इस आदेश का पालन न करते हुए पूर्व में प्रदाय अनुसार अर्जित अवकाश की गणना दो वर्ष पर 15 दिवस एवं एक वर्ष पर 7 दिवस अनुसार की जा रही है, मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने बताया कि शासन का 300 दिवस का अर्जित अवकाश नगदीकरण मात्र एक छलावा है| संघ ने जिला कोषालय अधिकारी जबलपुर से भेंट कर कर्मचारियों के भुगतान में लगातार लग रही आपत्तियों के संबंध में चर्चा की एवं कर्मचारियों को भुगतान में हो रही देरी पर रोष व्यक्त करते हुए मांग की है कि एक बार में ही सभी आपत्तियों को लगाकर निराकरण कराया जाये। इस अवसर पर संघ के अटल उपाध्याय, देवेन्द्र पचौरी, आलोक अग्निहोत्री, ब्रजेश मिश्रा, संदीप नंदा छाया पवार, निशांक तिवारी, वीरेन्द्र चंदेल, शैलेन्द्र दुबे आदि उपस्थित थे। सुनील साहू / मोनिका / 07 नवंबर 2025/ 06.17