क्षेत्रीय
10-Nov-2025
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खाद्य विभाग की कार्यवाही में सच्चाई आई सामन विभाग ने करीब आधा दर्जन होटलों, रेस्टोरेंट में की जांच की बालाघाट (ईएमएस). शहर मुख्यालय में संचालित तंदुरी नाइट रेस्टोरेंट में न केवल गंदे बर्तनों में भोजन बन रहा था। बल्कि रेस्टोरेंट में गंदगी का भी आलम था। रेस्टोरेंट की यह हकीकत उस समय सामने आई, जब सोमवार को खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही की। खाद्य विभाग द्वारा सोमवार को नगर के करीब 6 होटलों और रेस्टोरेंट में छापामार कार्यवाही की। जानकारी के अनुसार आम जनता को मिलावट रहित स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर होटलों एवं रेस्टोरेंट की जांच कर खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जा रहे है। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप के मार्गदर्शन में 10 नवंबर को बालाघाट नगर में स्थित विभिन्न होटलों एवं रेस्टोरेंटों पर छापामार कार्यवाही की गई। नायब तहसीलदार मंजुला महोबिया, वाजिद मोहिब व योगेश डोंगरे तथा पटवारी बिसेन के संयुक्त दल द्वारा की जांच की गई। इस कार्यवाही में पिंटू का ढाबा मे लाइसेंस पाया गया एवं साफ स्वच्छता ठीक पाई गई। गुरुद्वारे के सामने स्थित तंदूरी नाइट रेस्टोरेंट की जांच के दौरान किचन में गंदगी पायी गई, फर्श भी टूटा हुआ पाया गया, रेस्टोरेंट में यहां वहां गंदगी फैली थी और सफाई का अभाव था। इस रेस्टोरेंट में गंदे बर्तनों में भोजन निर्माण किया जाना पाया गया। जिस पर टीम द्वारा मौके पर ही रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। और इस रेस्टारेंट को आगामी आदेश तक के लिए बंद कराया गया है। रेस्टोरेंट के संचालक के विरूद्ध साफ स्वच्छता में कमी के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत प्रकरण तैयार किया गया है और कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिकारियों के दल द्वारा हनुमान चौक स्थित शेरे पंजाब रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया जिसमें लाइसेंस वैध पाया गया एवं किचन में भी साफ स्वच्छता उचित पायी गई। हनुमान चौक स्थित और सिप एंड बाइट रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान किचन की जांच की गई जिसमें आंशिक त्रुटि पाई गई जिसे मौके पर ही सुधार कराया गया। इसका लाइसेंस भी वैध पाया गया है। गोंदिया रोड स्थित रेड ऑक रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया जिसके पास खाद्य लाइसेंस पाया गया लेकिन किचन का फर्श टूटा हुआ पाया गया एवं टाइल्स की कमी पायी गई। जिस पर संचालक को सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप ने बताया कि जिले के नगरीय क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी खाद्य सामग्री तैयार करने वाले एवं विक्रय करने वाले होटल रेस्टोरेंट की निरंतर जांच की जा रही है। उन्होंने होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों एवं किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री विक्रय करने वालो को निर्देशित किया है कि बिना लायसेंस के खाद्य सामग्री का विक्रय न करे और स्वच्छता का कड़ाई से पालन करें। होटल एवं रेस्टारेंट में किसी भी प्रकार की गंदगी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। भानेश साकुरे / 10 नवंबर 2025