नई दिल्ली,(ईएमएस)। देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े बदलावों का संकेत देते हुए कहा है कि 1 दिसंबर से सुधारों का पहला चरण लागू होगा। केस मेंशन करने आए एक वकील की दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 1 दिसंबर तक इंतजार कीजिए, हम कुछ प्लान कर रहे हैं। हम आपकी चिंता जानते हैं, इसे बार-बार बताने की जरूरत नहीं है। उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के केस मेंशनिंग सिस्टम में बड़े बदलाव की ओर स्पष्ट इशारा मानी जा रही है। सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी संकेत दिया कि वकीलों को अब मेंशनिंग के लिए कोर्टरूम में बार-बार नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुधारों के पहले फेज़ में केस मेंशनिंग की प्रक्रिया को सरल एवं सुव्यवस्थित किया जाएगा, ताकि वकीलों का कीमती समय बच सके और एक पारदर्शी व्यवस्था विकसित हो सके। पदभार संभालते ही जताई थी नाराज़गी नए सीजेआई सूर्यकांत ने कार्यभार ग्रहण करने के दिन ही केस मेंशनिंग के मौजूदा तौर-तरीकों पर सख्त असहमति जताई थी। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा था, कि कई वकील मामलों को उसी दिन मेंशन कर लिस्टिंग की मांग करते हैं, जो स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था, कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे बेहद जरूरी मामलों को छोड़कर किसी भी केस को उसी दिन सूचीबद्ध करने की मांग नहीं मानी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि मेंशनिंग के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है और बिना औपचारिकता पूरी किए तत्काल सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को बाधित करती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जस्टिस सूर्यकांत की आज की टिप्पणी, 1 दिसंबर तक इंतजार करने, का संबंध इसी मुद्दे के समाधान से जुड़ा है। वह पहले ही साफ कर चुके हैं कि ‘बहुत खास’ परिस्थितियों को छोड़कर अर्जेंट लिस्टिंग की मांग लिखित में मेंशनिंग स्लिप के माध्यम से ही की जानी चाहिए, न कि मौखिक रूप से। रजिस्ट्री पहले स्लिप में बताए गए कारणों की पुष्टि करेगी और उसके बाद ही मामले को लिस्ट किया जाएगा। हिदायत/ईएमएस 27नवंबर25