इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश रमा जयंत मित्तल की कोर्ट ने घासलेट डाल खुद को जला खुदकुशी करने के मामले में मृतक युवती स्नेहा के आरोपी पति रूपेश, ससुर हेमंत राव बिडकर पिता घनश्याम, सास लताबाई बिडकर, जेठ मंगेश व जेठानी सोनाली सभी निवासी ग्राम सेमल्या चाऊ खुडेल को दोषी करार देते सात-सात साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक अजय मिमरोट द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अकोला (महाराष्ट्र) के किशोर सरोदे की पुत्री स्नेहा का विवाह रूपेश के साथ 13 दिसंबर 2009 को हुआ था। शादी के करीब एक माह बाद से ही दहेज में टीवी, कूलर, फ्रीज और 50 हजार रुपए नकद के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इस वजह से स्नेहा करीब छह महीने मायके में भी रही। बाद में समझौता कर ससुराल ले आए, लेकिन प्रताड़ना जारी रही। इस बीच उसे एक के बाद एक दो पुत्रियां हुईं, जिसके बाद आरोपियों की प्रताड़ना और बढ़ गई, जिससे दुःखी होकर स्नेहा ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मामले में खुड़ैल थाना पुलिस ने पति रूपेश, ससुर हेमंतराव बिड़कर पिता घनश्याम, सास लताबाई बिड़कर, जेठ मंगेश एवं जेठानी सोनाली सभी निवासी ग्राम सेमल्याचाऊ खुड़ैल के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया था जिस पर सुनवाई करते सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय सुनाया। आनन्द पुरोहित/ 28 नवंबर 2025