क्षेत्रीय
28-Nov-2025
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खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने की कार्यवाही बालाघाट (ईएमएस). खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की सतत जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान होटलों में गंदगी, बगैर लायसेंस के संचालन पाए जाने पर कार्यवाही भी की जा रही है। होटलों में गंदगी और बगैर लायसेंस के संचालित पाए जाने पर प्रशासनिक अमले ने खैरलांजी, किरनापुर और लांजी में होटलों को बंद कराया है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन में जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा निरंतर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में 27 नवंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा खैरलांजी, किरनापुर एवं लांजी में कार्यवाही की गई है। खैरलांजी स्थित हरिओम किराना के निरीक्षण में उसका खाद्य रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर तत्काल बंद कराया गया। बिना पंजीयन का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पायल किराना से जांच के लिए घी एवं मूंग के नमूने लिए गए। किरनापुर स्थित संजय होटल को गंदगी व अस्वछ्ता के चलते बंद कराया गया और अस्वच्छता का प्रकरण तैयार किया गया। बस स्टैंड किरनापुर स्थित विश्वकर्मा होटल एवं एमपी-50 होटल में साफ स्वच्छता में आंशिक कमी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 32 का नोटिस दिया गया। किरनापुर स्थित रोमन किराना बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित पाए जाने पर बंद कराया गया एवं जांच के लिए चाय पत्ती व मेथी के नमूने लिए गए एवं बिना लाइसेंस का प्रकरण भी बनाया गया। लांजी मुख्य बाजार स्थित जयकारा होटल, बीकानेर होटल, शीतल उपहार गृह एवं नैवेद्यम होटल बंद पायी गई। यह होटल सुधार संबंधी निर्माण कार्य करने के लिए बंद रखा जाना बताया गया। जबकि होटल शिवराज के किचन में गंदगी, अस्वच्छता एवं किसी भी प्रकार का सुधार कार्य नही कराए जाने पर उसे तत्काल बंद कराया गया एवं अस्वच्छता का प्रकरण बनाया गया। इस कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाजिद मोहिब, योगेश डोंगरे एवं गीता टांडेकर तथा नायब तहसीलदार किरनापुर बबीता सूर्या, नायब तहसीलदार संजय बारस्कर शामिल थे। वारासिवनी के होटल वसूला जुर्माना विगत दिवस वारासिवनी बस स्टैंड स्थित होटल आशियाना को अस्वच्छता के चलते बंद कराया गया था एवं प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर होटल संचालक द्वारा सुधार कार्य करवा कर दुकान खुलवाने का निवेदन किया गया था। न्यायालय के आदेश उपरांत दुकान खोली गई और संचालक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भानेश साकुरे / 28 नवंबर 2025