इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्रसिंह कुशवाहा की कोर्ट ने धारा 307 के प्रकरण में सुनवाई उपरांत तीन आरोपियों में से एक आरोपी उत्कर्ष पिता राकेश यादव निवासी नंदा नगर को दोषी करार देते 5 वर्ष के सश्रम करावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। जबकि प्रकरण में शामिल दो अन्य आरोपियों मोनू एवं राहुल को बरी कर दिया। आरोपी ने राह चलते युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि हीरानगर थाना क्षेत्र के मारुति नगर चौराहे के पास 14 जनवरी 2024 की रात करीब साढ़े 12 बजे फरियादी आजाद यादव पिता सुंदरसिंह पैदल अपने घर की ओर जा रहा था, तभी दोपहिया वाहन पर आए आरोपियों ने उसे रोका और गालीगलौज कर मारपीट करने लगे। इस दौरान पीछे बैठे उत्कर्ष ने आजाद के पेट में चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और भाग गए। हीरानगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर सुनवाई करते सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय सुनाया। आनन्द पुरोहित/ 03 दिसंबर 2025