राज्य
03-Dec-2025


हाथरस (ईएमएस)। केसीसी के बहाने से तहसील सिकंदराराऊ पर ले जाकर धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा कर लेने की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। जान मुहम्मद पुत्र और औसाफ अली निवासी गांव पहाड़पुर थाना सिकंदराराऊ हाल निवासी ग्राम रामपुर शाहपुर थाना चंडौस जनपद अलीगढ़ ने न्यायालय के आदेश पर अवधेश पुत्र सुखवीर, मोहिनी देवी पत्नी सुखवीर सिंह, संजू सिंह पुत्र रामवीर सिंह निवासीगढ़ गांव हुसैनपुर थाना सिकंद्राराऊ के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अवधेश पुत्र सुखवीर निवासी गांव हुसैनपुर थाना सिकंद्राराऊ से काफी समय से उसके पारिवारिक संबंध थे। एक दूसरे के पास आना-जाना था। अवधेश ने उससे कहा कि आप अपने खेत पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लो। बिना किसी ब्याज के खेत की जमीन पर लोन मिल जाता है । आप मेरे साथ तहसील चलना, मैं आपका काम करा दूंगा। 18 जून 2025 को अवधेश जान मोहम्मद को लेकर तहसील आया और यहां पर अवधेश की मां मोहनी देवी पत्नी सुखवीर सिंह भी मौजूद थी। अवधेश ने कुछ कागजों पर मेरी अंगूठा निशानी व अपनी मां की निशानी लगवाई और कहा कि मैं आपके और अपनी मां के नाम पर केसीसी लोन कर रहा हूं । मैं अपनी मां का गवाह हूं और मेरा भाई संजू सिंह पुत्र रामवीर सिंह तुम्हारी गवाही कर देगा। कुछ दिन बाद अवधेश मेरे खेत पर गया और वहां पर चर्चा की कि जान मोहम्मद का खेत हमने खरीद लिया है । जब इसकी उसे जानकारी हुई कि 18 जून 2025 को अवधेश ने अपने चचेरे भाई संजू के सहयोग से पीड़ित की जमीन का बैनामा केसीसी लोन के बहाने से छल व फरेब व धोखाधड़ी से अपनी मां मोहिनी देवी के नाम करा लिया है। जबकि पीड़ित ने ऐसा कोई भी बैनामा नहीं किया है। उक्त लोगों से कोई प्रतिफल भी नहीं दिया गया है। पीड़ित ने अवधेश के घर जाकर भी कहा कि लोन के बहाने मेरी जमीन का बैनामा अपनी मां के नाम कर लिया है तो उक्त लोगों ने उसे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। ईएमएस /03/12/2025