राष्ट्रीय
04-Dec-2025


अहमदाबाद (ईएमएस)| राजकोट के टीआरपी गेमज़ोन में पिछले वर्ष मई महीने में लगी भयावह आग, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्टेशन फायर ऑफिसर रोहित विगोरा समेत अन्य आरोपियों द्वारा मनुष्यवध की धारा हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि आरोपियों ने जानबूझकर फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन किया था, जबकि उन्हें पूर्ण जानकारी थी कि ऐसी लापरवाही से लोगों की जान जा सकती है। इसके बावजूद उन्होंने आवश्यक कदम नहीं उठाए। इस निर्णय के बाद पूर्व टाउन प्लानिंग ऑफिसर (टीपीओ) मनसुख सागठिया, गेमज़ोन के मालिकों–मैनेजरों और फायर विभाग के अधिकारियों सहित सभी आरोपियों के खिलाफ मनुष्यवध समेत गंभीर धाराओं के तहत मामला आगे बढ़ेगा। इन धाराओं में आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु-दंड तक की सज़ा की प्रावधान है। गौरतलब है कि इस अग्निकांड में अधिकांश मृतक बच्चे थे, जिसके चलते पूरे राज्य में भारी आक्रोश फैल गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आने से आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सतीश/04 दिसंबर