नई दिल्ली,(ईएमएस)। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने की छह महीने की अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही है, लेकिन अभी भी लाखों संपत्तियां रजिस्ट्रेशन से बाहर हैं। इसके बाद उन्हें राहत देकर केंद्र ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए 3 महीने की राहत देने का निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। पूरे देश में अब भी लाखों संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी हैं। कई सांसद, सामाजिक नेता और वक्फ से जुड़े प्रतिनिधि मुझसे मिले और समय बढ़ाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हम इस समय सीमा को सीधे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जिन लोगों ने कोशिश की और किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनके खिलाफ तीन महीने तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। न कोई पेनल्टी लगेगी, न कोई जुर्माना। उन्होंने बताया कि अब तक 151,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें कर्नाटक (50,800), पंजाब, जम्मू-कश्मीर और कई अन्य राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं कुछ बड़े राज्यों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया धीमी रही। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बताया कि कई क्षेत्रों से शिकायतें मिलीं कि उम्मीद पोर्टल धीमा चल रहा था या लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं थे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना परेशान हुए अपनी वक्फ संपत्ति रजिस्टर करा सके। इसलिए तीन महीने तक हम किसी पर कोई सख्ती नहीं करने वाले है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 6 महीने की समयसीमा के बाद सरकार तारीख नहीं बढ़ा सकती, लेकिन ट्रिब्यूनल के पास अधिकार है कि वह आपकी स्थिति समझकर 6 महीने तक की अतिरिक्त राहत दे सकता है। इसलिए जिन्हें परेशानी हो, वे वक्फ ट्रिब्यूनल से संपर्क करें। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वक्फ संशोधन कानून संसद ने पास किया है, इसलिए उसमें बदलाव केंद्र स्वयं नहीं कर सकता। आशीष दुबे / 05 दिसंबर 2025