क्षेत्रीय
05-Dec-2025
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बिलासपुर (ईएमएस)। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर के निर्देशानुसार तथा सहायक औषधि नियंत्रक, बिलासपुर के मार्गदर्शन में जिला बिलासपुर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक सुनील पंडा द्वारा ग्राम चपोरा, विकासखंड कोटा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर बच्चों को सिगरेट, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले गंभीर शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा तंबाकू उत्पादों का सेवन या विक्रय करना धारा 6 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। निरीक्षक सुनील पंडा ने विद्यार्थियों को बताया कि धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है तथा धारा 6 के अंतर्गत विद्यालय परिसर के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार एवं सभी छात्रों ने एकजुट होकर जिंदगी को हाँ, नशे को ना का संकल्प लिया तथा समाज को नशामुक्त बनाने में सहभागिता का संकल्प भी दोहराया। मनोज राज/योगेश विश्वकर्मा 05 दिसंबर 2025