दमोह:(ईएमएस)। जिला पंजीयक ने वरिष्ठ उपपंजीयक एवं समस्त उपपंजीयक बताया मध्यप्रदेश राजपत्र 09 सितम्बर 2025 के अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1(क) के तहत दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क की नवीनतम दरें प्रभावी की गई है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत जिसमें शपथ पत्र(अनुच्छेद-5) के लिय अधिसूचना अनुसार नवीनतम प्रभार्य मुद्रांक शुल्क 200 रूपये, अनुबंध पत्र (कब्जा रहित) अनुच्छेद 6 (ड़)2 के लिये 5000 रूपये, करार या करार का ज्ञापन अनुच्छेद 6-छ(ख) के लिये जब संविदा मूल्य 50 लाख रूपये तक है, तो 1000 रूपये, जब संविदा मूल्य 50 लाख रूपये से अधिक है तो 10 लाख की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हुये संविदा मूल्य का 0.2 प्रतिशत, सहमति पत्र अनुच्छेद-24 बिना प्रतिफल के 5000 रूपये, संशोधन पत्र अनुच्छेद-32 के लिये 5000 रूपये, पट्टा विलेख 38 (ख)- तीन खनिज पट्टे जो अनुच्छेद 38 (ख) एक एवं 38 (ख) दो के अंतर्गत न आते हों के लिए ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का 2 प्रतिशत, बंदूक लायसेंस अनच्छेद-41क-(क) एक रिवाल्वर/पिस्तौल 10.000 रूपये, बंदूक लायसेंस अनुच्छेद-41क-(क)(2) रिवाल्वर अथवा पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार के लिये 5000 रूपये, बंदूक लायसेंस अनुच्छेद-41(क)(ख)-एक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण रिवाल्वर/पिस्तौल के लिये 5000 रूपये, अनुच्छेद 41(क)(ख)-दो- बंदूक लायसेंस अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण रिवाल्वर/पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार हेतु 2000 रूपये, पार्टनरशिप डीड-अनुच्छेद 49(क) जहां भागीदारी में कोई अभिदाय के शेयर नहीं है या जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रूपये 50,000 से अधिक नहीं है, तो 5000 रूपये, पार्टनरशिप डीड विघटन 49(ख)(ख) जहां स्थावर सम्पत्ति शेयर के रूप में ना हो तो 5000 रूपये, पावर ऑफ अटार्नी- अनुच्छेद 50(क) के लिए 2000 रूपये, पावर ऑफ अटार्नी- अनुच्छेद 50(ख) दो के लिए 5000 रूपये, मुख्त्यारनामा- अनुच्छेद 50(घ) एक-जब मुख्त्यारनामा बिना प्रतिफल, कुटुम्ब के सदस्य के मध्य हो के लिए 2000 रूपये, मुख्त्यारनामा- अनुच्छेद 50(ड) के लिए 2000 रूपये, मुख्त्यारनामा- अनुच्छेद 50(च) के लिए प्राधिकृत किए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिये 2000 रूपये, बंधकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण अनुच्छेद-53 के लिए 5000 रूपये, अनुच्छेद 60 पट्टे का अभ्यर्पण, बिना प्रतिफल के 2000 रूपये, अनुच्छेद -63 (ख) न्याय का प्रतिसंहरण के लिये 5000 रूपये होगा। उन्होंने सभी संबंधितों से कहा सभी दस्तोवेजों पर पर्याप्त/ उचित मुद्रांक शुल्क प्रभार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा सर्वसंबंधितों को अवगत कराया जाये। ईएमएस/ मोहने/ 08 दिसंबर 2025