नागपुर, (ईएमएस)। महाराष्ट्र में ईवी और ई-बाइक यूज़र्स के लिए टोल माफी के बारे में अगले आठ दिनों के अंदर कार्रवाही करने के साफ निर्देश देते हुए, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने आदेश दिया कि अगर इस फैसले के लागू होने से लेकर आज तक के समय में टोल लिया गया है, तो सबूत जमा करने के बाद नागरिकों को टोल वापस किया जाए। दरअसल राज्य सरकार ने ई-गाड़ियों के लिए टोल माफ करने का फैसला किया है। विधायक अनिल पाटिल ने विधानसभा में इस बारे में लिए गए सरकारी फैसले को लागू न करने का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने ये निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने राज्य में चार्जिंग स्टेशनों की कमी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ई-गाड़ियों के लिए कम से कम 120 केडब्ल्यू की क्षमता वाले फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सिस्टम को तुरंत सुधारा जाना चाहिए क्योंकि अभी जो चार्जिंग स्टेशन हैं, उन पर एक गाड़ी को चार्ज होने में आठ घंटे लगते हैं। ई-गाड़ियों के लिए टोल माफी पॉलिसी 23 मई 2025 को घोषित की गई। एक सवाल के जवाब में, मंत्री दादा भुसे ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 के तहत, समृद्धि हाईवे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और शिवरी-न्हावाशेवा अटल सेतु रूट पर ई-गाड़ियों के लिए टोल माफी पॉलिसी 23 मई 2025 को घोषित की गई थी और इसे 22 अगस्त 2025 से लागू किया जा रहा है। मंत्री भुसे ने कहा कि ईवी फ़ास्ट टैग रजिस्ट्रेशन, एनआईसी डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन और बैंक इंटीग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। संजय/संतोष झा- १० दिसंबर/२०२५/ईएमएस