भोपाल (ईएमएस) । भोपाल में आज जिला अदालत में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) और उसके 8 दोषी अधिकारियों के खिलाफ लंबित आपराधिक अपील मामले की अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय की गई। यह मामला भोपाल में 2/3 दिसंबर को हुए यूनियन कार्बाइड हादसे से जुड़ा है। यूसीआईएल और उसके भारतीय अधिकारियों को सुनवाई की तारीख पेश करनी थी। जिला न्यायाधीश ने सुनवाई की लंबी तारीख न देने पर अड़े रहे। मामले की सुनवाई 23 दिसंबर को होगी, जब यूसीआईएल और भारतीय आरोपी अंतिम आपराधिक अपील सुनवाई की तारीख पेश करेंगे। यूनियन कार्बाइड की 900 मीट्रिक टन विषैली राख के निपटान पर भी सुनवाई हुई एक अन्य घटनाक्रम में, यूनियन कार्बाइड के विषैले कचरे से संबंधित मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया। मध्य प्रदेश सरकार के गैस राहत विभाग (प्रतिवादी 3) ने न्यायमूर्ति श्रीधरन और प्रदीप मित्तल के 8 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया है। जिसमें राज्य को यूनियन कार्बाइड की 900 मीट्रिक टन विषैली राख के निपटान के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने का निर्देश दिया गया था। आज, यह मामला न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। जुनेद/10 दिसंबर2025