राज्य
17-Dec-2025


मुंबई, (ईएमएस)। बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में राज्य सरकार ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए चुनाव अधिनियम, 1961 में बदलाव के लिए एक अध्यादेश जारी किया जाएगा। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति एक्ट, 1961 के सेक्शन 14 (2) में बदलाव को मंजूरी दे दी गई। यह फैसला इस लिहाज से अहम है कि राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव समय पर और तय समय में हों। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम के सेक्शन 14 के तहत, चुनाव अधिकारी के नामांकन पत्र को स्वीकार करने या न करने के फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील की जा सकती थी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ऐसी कई अपीलें अलग-अलग समय से अलग-अलग जिला न्यायालय में प्रलंबित थीं, जिससे समय पर चुनाव कराना नामुमकिन हो गया था। इस बारे में, राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को इन नियमों को हटाने का प्रस्ताव भेजा है। इसके मुताबिक, राज्य सरकार ऐसे चुनावों के बारे में नियम बना सकती है। इसमें यह क्लॉज़ भी शामिल किया गया है कि नमांकन पत्र को स्वीकार करने या न करने का फ़ैसला चुनाव अधिकारी का आख़िरी होगा। इस बारे में, बैठक में महाराष्ट्र ज़िला परिषद और पंचायत समिति (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2025 को लागू करने की मंज़ूरी दी गई। संजय/संतोष झा- १७ दिसंबर/२०२५/ईएमएस