क्षेत्रीय
18-Dec-2025
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गुना (ईएमएस)| कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सामाजिक न्याय एवं श्रम विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अब्दुल गफ्फार, श्रम पदाधिकारी आशीष तिवारी सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा के कलेक्टर श्री कन्याल ने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए कि 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे दिव्यांगजन जो नौकरी कर रहे हैं, स्वावलंबी हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जाए। उन्होंने दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने जैसी मांगों को शासन तक पहुंचाने तथा उन्हें शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य पेंशन योजनाओं की समीक्षा की गई तथा मृत लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, नि:शक्तजन विवाह योजना, कल्याणी पेंशन योजना एवं नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन पर भी चर्चा हुई। इस दौरान बताया गया दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रत्येक बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाता है अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकते हैं। बैठक में श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री कन्याल ने जिले में संचालित सभी दुकानों का अनिवार्य पंजीयन कराने के निर्देश दिए। श्रम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गलत तरीके से पंजीयन कराने वाले 7 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। बैठक में मुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों, संबल योजना के आवेदनों एवं लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर श्री कन्याल ने निर्देश देते हुए कहा कि जिले में भिक्षावृत्ति को पूर्णत: समाप्त करने के लिए ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाए। भिक्षावृत्ति को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की पहचान की जाए तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाए जो बच्चों से जानबूझकर भिक्षावृत्ति करवाते हैं, ताकि उनके खिलाफ सख्त एवं उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। श्रम अधिकारी ने बताया कि गुना जिले में फाइव स्टार रेटिंग प्रणाली प्रारंभ की जा रही है, जिसके तहत दुकानदार पोर्टल पर पंजीयन कर अपने उत्पादों पर स्टार रेटिंग लगा सकेंगे, जिससे यह प्रमाणित होगा कि उत्पाद लेबर फ्रेंडली है। इसके साथ ही कलेक्टर ने सिटीजन्स चार्टर के अंतर्गत 30 दिनों से अधिक कोई भी प्रकरण लंबित न रखने तथा श्रमिक अधिनियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई एवं जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। - सीताराम नाटानी