गुना (ईएमएस)| कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा शहर में सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री कन्याल द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। जिसके तहत गुना शहर की सीमा में प्रतिबंधित अवधि में प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से रात्रि 23 बजे तक लदान रहित 7.05 टन से अधिक वजन वाले भारी माल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त वर्णित माल वाहन मारुति शोरूम, भुल्लनपुरा, बूढ़े बालाजी एवं हनुमान चौराहा से शहर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। अशोकनगर की ओर से आने-जाने वाले माल वाहन बिलोनिया बायपास-नानाखेड़ी मंडी गेट-हनुमान चौराहा- कैट चौराहा मार्ग से ही आवागमन करेंगे तथा प्रतिबंधित समय में नानाखेड़ी मंडी को छोडक़र अन्य आंतरिक मार्गों में प्रवेश नहीं करेंगे। स्कूल बसें, विद्यालय/ महाविद्यालय की पुस्तकें/ कागज, पेट्रोल/ डीजल/ केरोसिन/ एल.पी.जी. गैस एवं दूध आपूर्ति करने वाले वाहन जो शहर के भीतर लोडिंग-अनलोडिंग हेतु आते हैं, उन्हें प्रतिबंध से छूट रहेगी। व्यावसायिक कार्य में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश प्रतिदिन प्रात: 11 बजे से रात्रि 23 बजे तक वर्जित रहेगा। किसी विशेष परिस्थिति में किसी भारी वाहन को शहर में प्रवेश की अनुमति अपर जिला दण्डाधिकारी अथवा उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), गुना द्वारा दी जा सकेगी। जारी आदेश लोकहित में पारित किया गया है। जो तत्काल प्रभाव से दिनांक 16 दिसम्बर 25 से दिनांक 15 जनवरी 26 तक प्रभावशील रहेगा। - सीताराम नाटानी