वॉशिंगटन,(ईएमएस)। अमेरिका में इमिग्रेशन नियमों में सख्ती के बीच भारतीय यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि किसी विदेशी यात्री की अमेरिका में ठहरने की अवधि वीजा की समाप्ति तिथि से निर्धारित नहीं होती। यह निर्णय प्रवेश के समय कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) अधिकारी द्वारा लिया जाता है। दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्पष्ट किया कि अमेरिका में ठहराव की अवधि सीबीपी अधिकारी तय करते हैं और इसका वीजा एक्सपायरी से कोई संबंध नहीं है। ठहराव की सटीक अवधि जानने के लिए आई-94 फॉर्म की जांच जरूरी है, जिसमें अनुमति की अंतिम तिथि दर्ज होती है। यह फॉर्म सभी गैर-प्रवासी यात्रियों के लिए अनिवार्य है, जिसमें ठहराव की अनुमति की तिथि (एडमिट अंटिल डेट) दर्ज की जाती है। यह तिथि वीजा की समाप्ति तिथि से अलग हो सकती है। हवाई या समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों को इलेक्ट्रोनिक आई-94 फॉर्म स्वचालित रूप से जारी किया जाता है और इसके लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होती। वहीं, स्थल मार्ग से प्रवेश करने वालों को आई-94 के लिए आवेदन करना पड़ता है। बॉर्डर पर समय बचाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट से पहले से आवेदन किया जा सकता है। अमेरिकी नागरिकों, स्थायी निवासियों, इमिग्रेंट वीजा धारकों और अधिकांश कनाडाई यात्रियों को इस फॉर्म से छूट है। हाल ही में इमिग्रेशन नियमों में कड़ी निगरानी के तहत यह सलाह जारी की गई है कि यात्री अपनी अनुमति अवधि का सख्ती से पालन करें। दो महीने पहले भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल में 19 देशों के यात्रियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले सभी नियमों की जांच करें और ओवरस्टे से बचें, क्योंकि इससे भविष्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। वीरेंद्र/ईएमएस/21दिसंबर2025 ------------------------------------